eDistrict UP: प्रमाण पत्र Login, Status & Download
eDistrict UP उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन नागरिक सेवा प्रणाली है। नागरिक e-Sathi पोर्टल (esathi.up.gov.in) से आय, जाति, निवास सहित कई प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करते हैं, स्थिति देखते हैं और डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र एक ही खाते से डाउनलोड करते हैं। इसका लिंक edistrict.up.gov.in पर मिलता है। इसे राजस्व विभाग के अधीन NIC ने बनाया है, और सेवाएँ जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत तय समय में मिलती हैं।
पुराना पता edistrict.up.nic.in अब edistrict.up.gov.in पर काम करता है — दोनों एक ही सेवा हैं।

eDistrict UP पोर्टल क्या है? (और e-District, e-Sathi, CSC में अंतर)
eDistrict UP उत्तर प्रदेश की e-गवर्नेंस प्रणाली है, जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) और डिजिटल इंडिया के तहत चलती है। इसे NIC ने तैयार किया है और राजस्व विभाग इसका नोडल विभाग है। यह प्रणाली राज्य के 75 ज़िलों में लगभग 47 विभागों की करीब 323 सेवाओं को एक जगह लाती है, ताकि तहसील के चक्कर लगाए बिना ऑनलाइन आवेदन हो सके।
तीन नाम अक्सर लोगों को उलझाते हैं, इसलिए इन्हें साफ़ समझ लें। e-District पीछे चलने वाली मुख्य प्रणाली है, जिसका लॉगिन अधिकारियों (लेखपाल, तहसीलदार) और CSC संचालकों के पास होता है। e-Sathi (e-Services Access To Help Individuals) इसका नागरिक पोर्टल है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से खुद खाता बनाकर आवेदन कर सकता है। CSC / जन सेवा केंद्र वह सहायता वाला रास्ता है, जहाँ संचालक आपके लिए फॉर्म भरता है।
इसलिए एक बात याद रखें: आम नागरिक को हमेशा Citizen Login (e-Sathi) से ही आवेदन करना है। मुख्य पोर्टल का लॉगिन आपके लिए नहीं है।
आवेदन शुल्क PAYGOV के ज़रिए UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से जमा होता है। स्वीकृत प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित होता है और DigiLocker से भी जुड़ जाता है, इसलिए भौतिक मुहर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
eDistrict UP पर उपलब्ध सेवाएँ और प्रमाण पत्र
एक ही खाते से आप कई विभागों की सेवाएँ ले सकते हैं। नीचे सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले प्रमाण पत्र, विभाग के अनुसार दिए गए हैं।
राजस्व विभाग
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय दर्शाता है। छात्रवृत्ति, EWS कोटा और सरकारी योजनाओं में काम आता है।
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC): आरक्षण और वर्ग-आधारित योजनाओं के लिए ज़रूरी।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण। नौकरी, दाखिले और होम लोन में उपयोगी।
- हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency): व्यक्ति की संपत्ति/आर्थिक हैसियत का सरकारी प्रमाण। सरकारी ठेके और टेंडर के लिए ज़रूरी।
- EWS प्रमाण पत्र: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण लाभ के लिए।
रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
- जन्म प्रमाण पत्र: स्कूल दाखिले, पासपोर्ट और कानूनी पहचान के लिए।
- मृत्यु प्रमाण पत्र: बीमा, पेंशन और संपत्ति के मामलों के लिए।
पुलिस विभाग
- चरित्र प्रमाण पत्र: नौकरी और सत्यापन के लिए अच्छे आचरण का प्रमाण।
समाज कल्याण
- दिव्यांग प्रमाण पत्र: दिव्यांगजन लाभ और आरक्षण के लिए।
- पेंशन: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के आवेदन।
इनके अलावा वरासत (उत्तराधिकार), नियोजन प्रमाण पत्र (Employment) और विवाह प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ भी इसी पोर्टल से मिलती हैं, जो अक्सर संपत्ति, नौकरी और कानूनी ज़रूरतों में काम आती हैं।
ज़रूरी दस्तावेज़, फीस और फाइल साइज़ (सटीक जानकारी)
आवेदन से पहले फीस और फाइल साइज़ की सही जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा आवेदन अटकते हैं।
| प्रमाण पत्र | खुद e-Sathi से फीस | CSC से फीस | फोटो | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|
| आय | ₹15 | ₹30* | 50 KB तक | 100 KB तक |
| जाति | ₹15 | ₹30* | 50 KB तक | 100 KB तक |
| निवास | ₹15 | ₹30* | 50 KB तक | 100 KB तक |
| हैसियत | ₹120 | ₹120 | 50 KB तक | 100 KB तक |
| दिव्यांग | ₹0 | ₹0 | 50 KB तक | 100 KB तक |
CSC/जन सेवा केंद्र पर संचालक अपनी सुविधा शुल्क अलग से ले सकता है। खुद e-Sathi से आवेदन करने पर आय, जाति और निवास की फीस ₹15 है।
कौन-से दस्तावेज़ किसके लिए:
- आय: स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड, आधार, और वेतनभोगी होने पर वेतन पर्ची।
- जाति: स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड, आधार, और ग्राम प्रधान/पार्षद का जाति संबंधी प्रमाण।
- निवास: स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड या बिजली बिल, वोटर आईडी, और पढ़ाई कर रहे हों तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
फोटो और दस्तावेज़ साफ़ और पढ़ने योग्य होने चाहिए। धुंधली या कटी-फटी स्कैन कॉपी आवेदन रद्द होने का सबसे आम कारण है।
आय प्रमाण पत्र की वैधता: आमतौर पर इसे लगभग 3 साल तक मान्य माना जाता है। मौजूदा नियम पोर्टल पर देख लें।
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration Form)
अब नोटरी के शपथ पत्र की जगह स्वप्रमाणित घोषणा पत्र चलता है। इसे edistrict.up.gov.in के होमपेज से PDF में डाउनलोड करें, प्रिंट लें, पेन से भरें, नीचे हस्ताक्षर करें, और स्कैन करके 100 KB के अंदर अपलोड करें। हस्ताक्षर छूट जाना इस फॉर्म के रद्द होने का बड़ा कारण है, इसलिए अपलोड से पहले हस्ताक्षर ज़रूर जाँच लें।
e-Sathi पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें (Step-by-Step)
पहली बार आवेदन करने के लिए e-Sathi पर एक खाता बनाना पड़ता है। यह मुफ़्त है और मोबाइल नंबर से हो जाता है।
- edistrict.up.gov.in खोलें और होमपेज पर “Login” पर क्लिक करें।

- आए हुए विकल्पों में से “Citizen Login (e-Sathi)” चुनें। इससे आप esathi.up.gov.in पर पहुँच जाएँगे।

- वहाँ “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करें।

- फॉर्म में लॉगिन आईडी (6 से 8 कैरेक्टर्स), आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, ज़िला, मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें। नाम बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार भरें — यहाँ अंतर रहने पर बाद में सत्यापन के समय आवेदन रद्द हो सकता है।
- मोबाइल नंबर के आगे “Send OTP” पर क्लिक करें, आए हुए OTP को “ओ.टी.पी दर्ज करें” बॉक्स में भरें और “Validate OTP” से सत्यापित करें। फिर नीचे दिख रहा सुरक्षा कोड (कैप्चा) दर्ज करें।

- “सुरक्षित करें” पर क्लिक करते ही आपका खाता सक्रिय हो जाता है। अब इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके सभी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एक बार खाता बन जाने के बाद हर नई सेवा के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही एक लॉगिन काफ़ी है।
प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें (आय / जाति / निवास)
रजिस्ट्रेशन के बाद तीनों प्रमाण पत्रों की आवेदन प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। नीचे दिए गए चरण आय, जाति और निवास तीनों पर लागू होते हैं।
- esathi.up.gov.in पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें।

- डैशबोर्ड पर “आवेदन भरें” पर क्लिक करें और जिस प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, वह सेवा चुनें।
- खुले हुए फॉर्म को हिंदी में भरें। सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार भरें, ताकि सत्यापन के समय नाम या पते में अंतर न आए।
- फोटो 50 KB और बाकी दस्तावेज़ 100 KB के अंदर, साफ़ स्कैन करके अपलोड करें।
- भरा और हस्ताक्षर किया हुआ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करें।
- PAYGOV के ज़रिए UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से शुल्क जमा करें। आय, जाति और निवास के लिए खुद आवेदन करने पर यह ₹15 है।
- भुगतान के बाद मिलने वाला Application Number (Service Request Number) नोट कर लें। स्थिति देखने और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में यही नंबर काम आएगा।
तीनों में क्या अलग है: आय प्रमाण पत्र में आय के सभी स्रोत और आवेदन का उद्देश्य भरना होता है। जाति प्रमाण पत्र में वर्ग (SC/ST/OBC) और ग्राम प्रधान या पार्षद का जाति संबंधी प्रमाण जोड़ना होता है। निवास प्रमाण पत्र में पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल या वोटर आईडी) देना होता है।
आवेदन के बाद क्या होता है: आपका आवेदन अपने-आप संबंधित अधिकारी तक पहुँचता है। पहले लेखपाल या राजस्व निरीक्षक ज़मीनी स्तर पर जाँच करते हैं, फिर तहसीलदार के स्तर पर उसे स्वीकृत किया जाता है। इसी कारण प्रमाण पत्र तुरंत नहीं, बल्कि जाँच पूरी होने के बाद मिलता है। सामान्यतः इसमें 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें
आवेदन जमा करने के बाद आप उसकी स्थिति दो तरीक़ों से देख सकते हैं। दोनों के लिए आपका Application Number ज़रूरी है।
तरीक़ा 1: लॉगिन करके (e-Sathi डैशबोर्ड से)
esathi.up.gov.in पर लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर अपने आवेदन की मौजूदा स्थिति देखें। यहाँ हर आवेदन का अपडेट एक जगह दिखता है।
तरीक़ा 2: बिना लॉगिन (edistrict.up.gov.in से)
edistrict.up.gov.in पर होमपेज पर दिए “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें। “Status Tracking” बॉक्स खुलेगा, उसमें अपना Application Number दर्ज करके “Search” पर क्लिक करें। लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ती।


स्थिति का मतलब और आपका अगला कदम:
- Pending / लंबित: आवेदन जमा हो चुका है, अभी जाँच शुरू नहीं हुई। कुछ दिन प्रतीक्षा करें।
- Under Process / प्रक्रियाधीन: लेखपाल या तहसील स्तर पर जाँच चल रही है। यही सामान्य स्थिति है।
- Approved / स्वीकृत: प्रमाण पत्र तैयार है। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- Rejected / अस्वीकृत: आवेदन में कोई कमी रही। कारण देखें, दस्तावेज़ ठीक करें और दोबारा आवेदन करें।
अगर स्थिति तय समय-सीमा के बाद भी Under Process पर अटकी रहे, तो इसे हल करने का सही तरीक़ा आगे “असली समस्याएँ और समाधान” वाले हिस्से में दिया गया है।
प्रमाण पत्र डाउनलोड और प्रिंट कैसे करें
प्रमाण पत्र तभी डाउनलोड होता है जब उसकी स्थिति Approved हो जाए। इससे पहले डाउनलोड का विकल्प काम नहीं करता।
- esathi.up.gov.in पर लॉगिन करें।
- “Issued Certificates” या जारी किए गए प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में जाएँ।
- अपना Application Number डालें या जानकारी सत्यापित करें।
- डिजिटल हस्ताक्षर और QR कोड वाली PDF डाउनलोड करें।
- इसे सेव करके प्रिंट कर लें। यही आपका मान्य प्रमाण पत्र है।
बिना लॉगिन वाला रास्ता भी है: edistrict.up.gov.in पर “आवेदन की स्थिति” में Application Number डालकर, स्वीकृत होने पर वहीं से प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। PDF पर लगा QR कोड ही इसे असली और सत्यापन योग्य बनाता है, इसलिए प्रिंट करते समय QR कोड साफ़ छपना चाहिए।
प्रमाण पत्र का सत्यापन (Verification) कैसे करें
कोई भी नियोक्ता, संस्था या कार्यालय आपके प्रमाण पत्र की सच्चाई कुछ ही सेकंड में जाँच सकता है।
edistrict.up.gov.in पर “प्रमाण पत्र का सत्यापन” विकल्प खोलें और प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें। UPOnline से जारी प्रमाण पत्र के लिए वहीं दिए गए “Certificate Verification (UPOnline)” लिंक का उपयोग करें। प्रमाण पत्र पर छपे QR कोड को आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करके भी सीधे सत्यापित कर सकते हैं। सही होने पर प्रमाण पत्र का विवरण स्क्रीन पर दिख जाता है, जिससे उसकी वैधता की पुष्टि हो जाती है।


e-Sathi से जारी सभी प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ये पूरे भारत में कानूनी रूप से मान्य हैं और इन पर किसी अलग मुहर या हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि नौकरी, दाखिले और सरकारी कामों में इन्हें मान्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है।
e-Sathi मोबाइल ऐप: डाउनलोड और उपयोग
अगर आप कंप्यूटर के बजाय मोबाइल से काम करना चाहते हैं, तो NIC उत्तर प्रदेश का बनाया e-Sathi ऐप वही सारी सेवाएँ फ़ोन पर दे देता है।
इसे Google Play Store या Apple App Store पर “e-Sathi UP” सर्च करके इंस्टॉल करें। खोलने के बाद अपनी उसी e-Sathi लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, जो पोर्टल पर बनाई थी। नया खाता बनाने की ज़रूरत नहीं।
ऐप से आप आय, जाति, निवास समेत सभी उपलब्ध सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, Service Request Number से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, स्वीकृत प्रमाण पत्र डाउनलोड और सत्यापित कर सकते हैं, और PAYGOV से शुल्क जमा कर सकते हैं। स्थिति बदलने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS सूचना भी आती है, जिससे बार-बार पोर्टल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
असली समस्याएँ और उनके सत्यापित समाधान
आवेदन के दौरान लोग कुछ तय समस्याओं में बार-बार फँसते हैं। नीचे हर समस्या का कारण और उसका सही समाधान दिया गया है।
समस्या: आवेदन तय समय के बाद भी “Under Process” पर अटका है।
कारण: लेखपाल या तहसील स्तर पर जाँच में देरी।
समाधान: अपने आवेदन की तारीख़ को समय-सीमा से मिलाएँ। जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत राजस्व प्रमाण पत्रों के लिए सामान्यतः 15 कार्य दिवस तय हैं। समय बीत जाने पर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, अपने Service Request Number के साथ तहसील कार्यालय में संपर्क करें, या CM हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत करें। इस अधिनियम के तहत देरी के लिए नामित अधिकारी, यानी अधिकतर मामलों में तहसीलदार, जवाबदेह होते हैं।
समस्या: आवेदन अस्वीकृत (Rejected) हो गया।
कारण: सबसे आम कारण हैं धुंधले या अपठनीय दस्तावेज़, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होना, और नाम की स्पेलिंग का आधार से मेल न खाना।
समाधान: स्थिति में दिया गया अस्वीकृति कारण पढ़ें, वही कमी ठीक करें और दोबारा आवेदन करें। ज़रूरत पड़ने पर SDM के पास अपील की जा सकती है।
समस्या: OTP नहीं आ रहा।
कारण: गलत या बंद मोबाइल नंबर, या नेटवर्क में देरी।
समाधान: रजिस्टर्ड नंबर दोबारा जाँचें और थोड़ी देर बाद फिर प्रयास करें।
समस्या: प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा।
कारण: आवेदन अभी Approved नहीं हुआ, या ब्राउज़र की सेटिंग रोक रही है।
समाधान: पहले स्थिति Approved होना पक्का करें। फिर ब्राउज़र में पॉप-अप चालू करें, कैश साफ़ करें, या किसी दूसरे ब्राउज़र या डिवाइस से कोशिश करें।
समस्या: लॉगिन नहीं हो रहा।
कारण: गलत पासवर्ड, कैप्चा में चूक, या पुराना कैश।
समाधान: कैप्चा ध्यान से भरें और ज़रूरत हो तो “Forgot Password” से पासवर्ड रीसेट करें।
समस्या: जारी प्रमाण पत्र में जानकारी गलत छपी है।
कारण: आवेदन के समय भरी गई जानकारी में त्रुटि।
समाधान: पोर्टल के माध्यम से सुधार अनुरोध (correction request) भेजें या संबंधित जारीकर्ता कार्यालय से संपर्क करें।
हेल्पलाइन और संपर्क
पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कत या सेवा में देरी होने पर नीचे दिए आधिकारिक संपर्क काम आते हैं।
- तकनीकी सहायता (CeG): 0522-2304706
- ईमेल: ceghelpdesk@gmail.com
- पता: CeG, प्रथम तल, UPTRON बिल्डिंग, गोमती बैराज के पास, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
- सेवा में देरी की शिकायत: CM हेल्पलाइन 1076
तकनीकी समस्या (लॉगिन, भुगतान, डाउनलोड) के लिए CeG हेल्पडेस्क पर संपर्क करें। आवेदन तय समय में न निपटने पर CM हेल्पलाइन 1076 सही जगह है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
e-District और e-Sathi में क्या अंतर है?
e-District पीछे चलने वाली मुख्य प्रणाली है, जिसका लॉगिन अधिकारियों और CSC संचालकों के पास होता है। e-Sathi इसका नागरिक पोर्टल है, जहाँ से आम लोग खुद आवेदन करते हैं।
क्या मुझे मुख्य पोर्टल के लॉगिन से आवेदन करना चाहिए?
नहीं। आम नागरिक को हमेशा Citizen Login (e-Sathi) से आवेदन करना है। मुख्य पोर्टल का लॉगिन अधिकारियों और जन सेवा केंद्र संचालकों के लिए है।
प्रमाण पत्र बनने में कितने दिन लगते हैं?
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवस में बनते हैं। जाँच में देरी होने पर इससे अधिक समय भी लग सकता है।
खुद आवेदन करने पर फीस कितनी है?
e-Sathi से खुद आवेदन करने पर आय, जाति और निवास की फीस ₹15 है। हैसियत प्रमाण पत्र की फीस ₹120 और दिव्यांग प्रमाण पत्र की ₹0 है।
क्या डिजिटल प्रमाण पत्र नौकरी और दाखिले के लिए मान्य है?
हाँ। e-Sathi से जारी डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत पूरे भारत में मान्य हैं। अलग मुहर की ज़रूरत नहीं।
आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या करें?
स्थिति में दिया अस्वीकृति कारण पढ़ें, वही कमी (जैसे धुंधला दस्तावेज़ या छूटा हस्ताक्षर) ठीक करें और दोबारा आवेदन करें। ज़रूरत पड़ने पर SDM के पास अपील करें।
क्या एक ही खाते से कई सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ। एक बार e-Sathi पर रजिस्ट्रेशन के बाद वही एक लॉगिन सभी उपलब्ध सेवाओं के लिए काम करता है।
पुराना पता edistrict.up.nic.in अब नहीं खुलता, क्या करूँ?
यह पता अब edistrict.up.gov.in पर आ गया है। दोनों एक ही सेवा हैं, इसलिए नए पते का उपयोग करें।
मुझे बिहार का प्रमाण पत्र बनवाना है, क्या यहीं से होगा?
नहीं। यह पेज उत्तर प्रदेश के लिए है। बिहार के लिए RTPS Bihar (serviceonline.bihar.gov.in) पोर्टल है।
क्या स्थिति देखने के लिए लॉगिन ज़रूरी है?
नहीं। edistrict.up.gov.in पर “आवेदन की स्थिति” में सिर्फ़ Application Number और कैप्चा डालकर बिना लॉगिन भी स्थिति देखी जा सकती है।